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संभलो पुरुषों अब नारी से -कानून साथ है नारी के

! मेरी अभिव्यक्ति !
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विमान में छेड़छाड़, कैमरे में कैद

मुंबई से भुवनेश्वर जाने वाली फ्लाईट में एक 60 वर्षीय उद्यमी ने एक युवती से छेड़छाड़ की। बुजुर्ग की ये हरकत कैमरे में कैद भी हो गई जो सोशल मीडिया में वायरल है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनसार, युवती ने शख्स की इस गंदी हरकत पर पुलिस से शिकायत करने की धमकी दी तो बुजुर्ग गिड़गिड़ाने लगा और कैमरे को देख अपन चेहरा छुपाने लगा।
महिला ने शख्स का मोबाइल छीन कर उसी से वीडियो बनाया और इसके बाद फ्लाइट भुवनेश्वर पहुंचने पर पुलिस से शिकायत की जिसके बाद छेड़छाड़ करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया।[अमर उजाला से साभार ]

ये समाचार और ये वीडियो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि आदमी सुधरने वाले नहीं हैं .जिस तरह से आये दिन महिलाओं के साथ अभद्रता और बलात्कार की ख़बरें आ रही हैं और जिस तरह से कानून में महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं को देखते हुए दंड की अवधि और दंड के तरीके में परिवर्तन कर उन्हें कठोर किया जा रहा है उसका अगर जरा सा भी असर माना जाये तो ऐसे अपराधों की संख्या में कमी आनी चाहिए किन्तु हो क्या रहा है ये घटनाएँ उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही हैं हाँ इतना अवश्य है कि महिलाओं में ज़रूर गुस्सा बढ़ रहा है और अपने प्रति ऐसे व्यवहार करने वालों को सबक सीखने की प्रवर्ति भी और यही कारण है कि आज ऐसी नापाक हरकते करने वाले अपना मुंह छिपाते भी नज़र आने लगे हैं .
आज ये घटनाएँ इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि इनके खिलाफ कड़े कदम उठाये जाने ज़रूरी हो गए हैं आंकड़े कहते हैं –
ये आंकड़े इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि आज ये घटनाएँ किस कदर नारी जीवन को गहरे अंधकार में धकेल रही हैं –
अश्लीलता का असर –
राज्य २०१२ २०१३
आंध्र प्रदेश २८ २३४
केरल १४७ १७७
उत्तर प्रदेश २६ १५९
महाराष्ट्र ७६ १२२
असम ० १११
भारत ५८९ १२०३
-सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के तहत दर्ज मामले [पोर्नोग्राफी के चलते जहाँ महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा बढ़ रही है वहीं मासूम भी इसके दुष्प्रभाव से बचे हुए नहीं हैं .आंकड़े लोकसभा ]
आज की नारी सब पर भारी
साक्षी नाम की १५ वर्षीय लड़की और उत्तर प्रदेश का सी.ओ.स्तर का अधिकारी अमरजीत शाही ,कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक १५ वर्षीय नाजुक कोमल सी लड़की उसका मुकाबला कर पायेगी पर उसने किया और अपना नाम तक नहीं बदला क्योंकि उसका मानना है कि मुजरिम वह नहीं उसका उत्पीड़न करने वाला है और उसी की हिम्मत का परिणाम है कि १४ अगस्त को शाही को अपहरण ,बलात्कार और आतंकित करने के जुर्म में दोषी पाया गया और तीन दिन बाद उसे १० साल की सख्त कारावास और ६५,००० रूपये का अर्थ दंड भरने की सजा सुनाई गयी.
शामली में ९० वर्षीय वृद्धा ने कोर्ट में रेप की दास्तान बयान की और उसके दुष्कर्मी को १० साल का कारावास मिला .

बंगलुरु में महिला अधिकारी की इज़्ज़त लूटने के प्रयास में जवान बर्खास्त .
कंकरखेड़ा मेरठ की आशा कहती हैं कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए सिर्फ कानून से काम चलने वाला नहीं .कानून की कमी नहीं पर इसके लिए समाज को भूमिका निभानी होगी .लाडलो पर अंकुश लगाना होगा .
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में २०१३ में दर्ज किये गए रेप के मामले में प्रत्येक १०० मामलों में ९५ दोषी व्यक्ति पीड़िताओं के परिचित ही थे .अभी हाल ही में घटित लखनऊ निर्भया गैंगरेप में भी दोषी मृतका का परिचित ही था .इसलिए ऐसे में महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे सतर्क रहे और संबंधों को एक सीमा में ही रखें .
आज यदि देखा जाये तो महिलाओं के लिए घर से बाहर जाकर काम करना ज़रूरी हो गया है और इसका एक परिणाम तो ये हुआ है कि स्त्री सशक्तिकरण के कार्य बढ़ गए है और स्त्री का आगे बढ़ने में भी तेज़ी आई है किन्तु इसके दुष्परिणाम भी कम नहीं हुए हैं जहाँ एक तरफ महिलाओं को कार्यस्थल के बाहर के लोगों से खतरा बना हुआ है वहीँ कार्यस्थल पर भी यौन शोषण को लेकर उसे नित्य-प्रति नए खतरों का सामना करना पड़ता है .
कानून में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पहले भी काफी सतर्कता बरती गयी हैं किन्तु फिर भी इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जाना संभव नहीं हो पाया है.इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का ”विशाखा बनाम राजस्थान राज्य ए.आई.आर.१९९७ एस.सी.सी.३०११ ”का निर्णय विशेष महत्व रखता है इस केस में सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने महिलाओं के प्रति काम के स्थान में होने वाले यौन उत्पीडन को रोकने के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किये हैं .न्यायालय ने यह कहा ”कि देश की वर्तमान सिविल विधियाँ या अपराधिक विधियाँ काम के स्थान पर महिलाओं के यौन शोषण से बचाने के लिए पर्याप्त संरक्षण प्रदान नहीं करती हैं और इसके लिए विधि बनाने में काफी समय लगेगा ;अतः जब तक विधान मंडल समुचित विधि नहीं बनाता है न्यायालय द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांत को लागू किया जायेगा .
न्यायालय ने ये भी निर्णय दिया कि ”प्रत्येक नियोक्ता या अन्य व्यक्तियों का यह कि काम के स्थान या अन्य स्थानों में चाहे प्राईवेट हो या पब्लिक ,श्रमजीवी महिलाओं के यौन उत्पीडन को रोकने के लिए समुचित उपाय करे .इस मामले में महिलाओं के अनु.१४,१९ और २१ में प्रदत्त मूल अधिकारों को लागू करने के लिए विशाखा नाम की एक गैर सरकारी संस्था ने लोकहित वाद न्यायालय में फाईल किया था .याचिका फाईल करने का तत्कालीन कारण राजस्थान राज्य में एक सामाजिक महिला कार्यकर्ता के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना थी .न्यायालय ने अपने निर्णय में निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किये-
[१] सभी नियोक्ता या अन्य व्यक्ति जो काम के स्थान के प्रभारी हैं उन्हें चाहे वे प्राईवेट क्षेत्र में हों या पब्लिक क्षेत्र में ,अपने सामान्य दायित्वों के होते हुए महिलाओं के प्रति यौन उत्पीडन को रोकने के लिए समुचित कदम उठाना चाहिए.
[अ] यौन उत्पीडन पर अभिव्यक्त रोक लगाना जिसमे निम्न बातें शामिल हैं – सम्बन्ध और प्रस्ताव,उसके लिए आगे बढ़ना ,यौन सम्बन्ध के लिए मांग या प्रार्थना करना ,यौन सम्बन्धी छींटाकशी करना ,अश्लील साहित्य या कोई अन्य शारीरिक मौखिक या यौन सम्बन्धी मौन आचरण को दिखाना आदि.
[बी]सरकारी या सार्वजानिक क्षेत्र के निकायों के आचरण और अनुशासन सम्बन्धी नियम [१] सभी नियोक्ता या अन्य व्यक्ति जो काम के स्थान के प्रभारी हैं उन्हें चाहे वे प्राईवेट क्षेत्र में हों या पब्लिक क्षेत्र में ,अपने सामान्य दायित्वों के होते हुए महिलाओं के प्रति यौन उत्पीडन को रोकने के लिए समुचित कदम उठाना चाहिए.
[अ] यौन उत्पीडन पर अभिव्यक्त रोक लगाना जिसमे निम्न बातें शामिल हैं -शारीरिक सम्बन्ध और प्रस्ताव,उसके लिए आगे बढ़ना ,यौन सम्बन्ध के लिए मांग या प्रार्थना करना ,यौन सम्बन्धी छींटाकशी करना ,अश्लील साहित्य या कोई अन्य शारीरिक मौखिक या यौन सम्बन्धी मौन आचरण को दिखाना आदि.
[बी]सरकारी या सार्वजानिक क्षेत्र के निकायों के आचरण और अनुशासन सम्बन्धी नियम या विनियमों में यौन उत्पीडन रोकने सम्बन्धी नियम शामिल किये जाने चाहिए और ऐसे नियमों में दोषी व्यक्तियों के लिए समुचित दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए .
[स] प्राईवेट क्षेत्र के नियोक्ताओं के सम्बन्ध में औद्योगिक नियोजन [standing order ]अधिनियम १९४६ के अधीन ऐसे निषेधों को शामिल किया जाना चाहिए.
[द] महिलाओं को काम,आराम,स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञानं के सम्बन्ध में समुचित परिस्थितियों का प्रावधान होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाओं को काम के स्थान में कोई विद्वेष पूर्ण वातावरण न हो उनके मन में ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि वे नियोजन आदि के मामले में अलाभकारी स्थिति में हैं .
[२] जहाँ ऐसा आचरण भारतीय दंड सहिंता या किसी अन्य विधि के अधीन विशिष्ट अपराध होता हो तो नियोक्ता को विधि के अनुसार उसके विरुद्ध समुचित प्राधिकारी को शिकायत करके समुचित कार्यवाही प्रारंभ करनी चाहिए .
[३]यौन उत्पीडन की शिकार महिला को अपना या उत्पीडनकर्ता का स्थानांतरण करवाने का विकल्प होना चाहिए.
न्यायालय ने कहा कि ”किसी वृत्ति ,व्यापर या पेशा के चलाने के लिए सुरक्षित काम का वातावरण होना चाहिए .”प्राण के अधिकार का तात्पर्य मानव गरिमा से जीवन जीना है ऐसी सुरक्षा और गरिमा की सुरक्षा को समुचित कानून द्वारा सुनिश्चित कराने तथा लागू करने का प्रमुख दायित्व विधान मंडल और कार्यपालिका का है किन्तु जब कभी न्यायालय के समक्ष अनु.३२ के अधीन महिलाओं के यौन उत्पीडन का मामला लाया जाता है तो उनके मूल अधिकारों की संरक्षा के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विहित करना ,जब तक कि समुचित विधान नहीं बनाये जाते उच्चतम न्यायालय का संविधानिक कर्त्तव्य है.
– -इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली डेमोक्रेटिक वर्किंग विमेंस फोरम बनाम भारत संघ [१९९५] एस.सी.१४ में पुलिस स्टेशन पर पीड़िता को विधिक सहायता की उपलब्धता की जानकारी दिया जाना ,पीड़ित व्यक्ति की पहचान गुप्त रखा जाना और आपराधिक क्षति प्रतिकर बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा है .
-भारतीय दंड सहिंता की धारा ३७६ में विभिन्न प्रकार के बलात्कार के लिए कठोर कारावास जिसकी अवधि १० वर्ष से काम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन तक हो सकेगी और जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है .
-महिलाओं की मदद के लिए विभिन्न तरह के और भी उपाय हैं –
-आज की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट फेसबुक पर महिलाओं की मदद के लिए पेज है –
helpnarishakti@yahoo.com
-राष्ट्रीय महिला आयोग से भी महिलाएं इस सम्बन्ध में संपर्क कर सकती हैं उसका नंबर है –
011-23237166,23236988
-राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत इस नंबर पर की जा सकती है –
23219750
-दिल्ली निवासी महिलाएं दिल्ली राज्य महिला आयोग से इस नंबर पर संपर्क कर सकती हैं –
011 -23379150 ,23378044
-उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपने राज्य के महिला आयोग से इस नंबर पर संपर्क कर सकती हैं –
0522 -2305870 और ईमेल आई डी है -up.mahilaayog@yahoo.com
आज सरकार भी नारी सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और उसकी यह प्रतिबद्धता दिखती है अब दुष्कर्म पीड़िताओं की मदद के लिए निर्भया केंद्र खुलेंगे जिसमे पीड़िताओं को २४ घंटे चिकित्सीय सहायता मिलेगी और जहाँ डाक्टर ,नर्स के अलावा वकील भी केन्द्रों पर मौजूद रहेंगे .यही नहीं अब सरकार गावों में खुले में शौच को भी इस समस्या से जोड़ रही है और मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर इस सम्बन्ध में त्वरित प्रबंध किये जाने के प्रति अपना दृढ संकल्प दिखाया है .
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने क्लिंटन फाउंडेशन के कार्यक्रम में कहा कि महिलाओं और लड़कियों में आर्थिक व् सामाजिक रूप से आगे बढ़ने की असीमित क्षमता है इसके लिए ज़रूरी है कि वे अपने निर्णय खुद लें और आज उन्हें दिखाना ही होगा कि ये कहर भी झेलकर वे आगे बढ़ती रहेंगी और इसका डटकर मुकाबला करती रहेंगी .आज महिलाएं वह सब कर रही हैं जो उनके लिए आज की स्थितियों में करना अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हो गया है किन्तु इस सबके बावजूद वे यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं .दंड विधि संशोधन अधिनियम २०१३ ने उन्हें यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए धारा ३५४ भारतीय दंड विधान में कुछ प्रविष्टियाँ और भी प्रतिस्थापित की हैं जो ये हैं –
धारा ३५४- स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग करने में अब १ वर्ष का कारावास जो ५ वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ,
धारा ३५४-क- अवांछनीय शारीरिक संपर्क और अंग क्रियायों की प्रकृति लैंगिक उत्पीड़न या अश्लील चित्र दर्शित करते हुए यौन स्वीकृति की मांग या अनुरोध पर कारावास जो ३ वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों
और लैंगिक रूप से आभासी टिप्पणी करने की प्रकृति का यौन उत्पीड़न पर कारावास जो १ वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों
धारा ३५४ ख -स्त्री को विवस्त्र करने के आशय से उसपर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग होने पर कारावास जो ३ वर्ष से कम नहीं किन्तु जो ७ वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना
धारा ३५४ ग -दृश्यरतिक्ता -में प्रथम दोषसिद्धि के लिए कारावास जो १ वर्ष से कम नहीं किन्तु जो ३ वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना .
द्वित्य या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर कारावास जो ३ वर्ष से कम नहीं किन्तु जो ७ वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।
धारा ३५४ घ -पीछा करने पर प्रथम दोषसिद्धि के लिए ३ वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
द्वित्य या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के लिए ५ वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
ऐसे में कानून की जानकारी और महिलाओं का अपने पर विश्वास ही उन्हें आदमियों की इस प्रवर्ति से सुरक्षित रख सकता है जो उनके दिलो-दिमाग में एक आदत बनकर बस गयी है .आज महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि वे हर तरह से इन परिस्थितियों का मुकाबला करें और ऐसी प्रवर्ति रखने वाले पुरुषों को कड़ा सबक सिखाएं न कि उनसे डरकर घर में छिपकर बैठें क्योंकि अगर वे ये सोचती हैं कि वे घर में छिपकर ऐसी स्थितियों से बच जाएँगी तो फिल्म ‘प्रेमरोग ‘ को याद कर लें जिसमे हेरोइन पद्मिनी कोल्हापुरी अपने जेठ की वासना का शिकार होती है और अगर ये सोचती हैं कि घर से बाहर निकलकर वे ऐसी घटना से बच नहीं सकती तो आज की प्रगतिशील नारियों को देखकर प्रेरणा लें जो पुरुषों के साथ कंधे से कन्धा मिलकर अपनी शर्तों पर काम कर रही हैं और सारी दुनिया पर राज कर रही हैं इसलिए मजबूत बनें और उपरोक्त समाचार को पढ़कर उस लड़की की हिम्मत से प्रेरणा लेते हुए हर व्यभचारी को ऐसे ही सबक सिखाएं और बस यही कहती जाएँ –

मज़म्मत करनी है मिलकर बिगड़ते इस माहौल की ,
मरम्मत करनी है कसकर दरिन्दे हर शैतान की.
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हमें न खौफ मर्दों से न डर इन दहशतगर्दों से ,
मुआफी देनी नहीं है अब मुजरिमाना किसी काम की.
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मुकम्मल रखती शख्सियत नहीं चाहत मदद की है ,
मुकर्रम करनी है हालत हमें अपने सम्मान की.
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गलीज़ है वो हर इन्सां जिना का ख्याल जो रखे ,
मुखन्नस कर देना उसको ख्वाहिश ये यहाँ सब की.
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बहुत गम झेले औरत ने बहुत हासिल किये हैं दर्द ,
फजीहत करके रख देगी मुकाबिल हर ज़ल्लाद की .
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भरी है आज गुस्से में धधकती एक वो ज्वाला है ,
खाक कर देगी ”शालिनी”सल्तनत इन हैवानों की.
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शब्दार्थ-मज़म्मत-निंदा ,मरम्मत-शारीरिक दंड ,मुकर्रम-सम्मानित,मशक्कत-कड़ी मेहनत,मुकाबिल -सामने वाला ,गलीज़-अपवित्र,मुखन्नस-नपुंसक,मुकम्मल-सम्पूर्ण ,जिना-व्यभिचार

शालिनी कौशिक
[कानूनी ज्ञान ]

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